दरअसल, नए श्रम कानून में सरकार ने सोशल मीडिया के जरिये भी वेतन की जानकारी देने की बात कही थी। हालांकि, इस प्रस्ताव पर अलोचना भी हुई थी और चिंता व्यक्त की गई थी कि इससे गोपनीयता में सेंध लगाना आसान होगा। इसके साथ यह भी कहा गया था कि सरकार इस कदम के जरिये औपचारिक संचार में ऐसे प्लेटफार्मों को संस्थागत और वैध बनाना चाहती है। श्रम सचिव अपूर्वा चंद्रा ने कहा कि इस विसंगति को सुधारा जाएगा और सरकार सोशल मीडिया और व्हाट्सएप को वेज कम्युनिकेशन ड्राफ्ट नोटिफिकेशन से हटा देगी।उन्होंने कहा कि हम इस क्लॉज में बदलाव करेंगे। हम कर्मचारियों की गोपनीयता का सम्मान करते हैं। जल्द ही श्रम कानून के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा और उसमें आप देखेंगे कि शोसल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिये वेतन की जानकारी को हटा दिया गया है।
सरकार ने सोशल मीडिया पर वेतन की जानकारी नहीं देने का फैसला किया है। नए श्रम कानून में वेतन की जानकारी जानकारी ई-मेल और एसएमएस के साथ वाट्सअप पर भी देने का प्रावधान किया गया था लेकिन अब इस फैसले को बदला जाएगा। श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने यह जानकारी है।
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