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बुधवार, 28 अप्रैल 2021

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद 2 मई को सारे ब्लाक मुख्यालयों पर मतगणना का कार्य होगा

आजमगढ़ । त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद 2 मई को सारे ब्लाक मुख्यालयों पर मतगणना का कार्य होगा । जिलाधिकारी राजेश कुमार ने आदेश दिया है कि महा प्रधान पद, प्रधान व बीडीसी के प्रत्याशी अपने ऐसे मतगणना अभिकर्ता को न लाएं जिन्हें सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार की शिकायत हो, जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कोई प्रत्याशी ऐसे मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना के अंदर अपने साथ वोटों की गिनती कराने के लिए ले जाता है, तो जांच करने के बाद प्रत्याशी पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा । बता दें कि 2 मई 2021 से मतगणना का कार्य प्रारम्भ होकर कार्य की समाप्ति तक संचालित होना है। वर्तमान में जनपद में कोविड-19 के संक्रमण के प्रकरणों में अप्रत्याशित वृद्धि परिलक्षित हो रही है। जिला मजिस्ट्रेट ने कोविड-19 संक्रमितों की बढ़ती हुयी संख्या के दृष्टिगत समस्त चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों से अपेक्षा किया है कि मतगणना अभिकर्ता के रूप में ऐसे व्यक्ति का चयन कदापि न करें, जिनमें कोविड-19 संक्रमण के लक्षण यथा सर्दी, खाँसी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द आदि विद्यमान हों, अथवा उनके परिवार का कोई सदस्य कोविड-19 वायरस से संक्रमित हो। यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञानित होता है तो सम्बंधित प्रत्याशी के विरूद्ध महामारी अधिनियम-1697 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत कार्यवाही हेतु बाध्य होना होगा। आजमगढ़ । त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद 2 मई को सारे ब्लाक मुख्यालयों पर मतगणना का कार्य होगा । जिलाधिकारी राजेश कुमार ने आदेश दिया है कि महा प्रधान पद, प्रधान व बीडीसी के प्रत्याशी अपने ऐसे मतगणना अभिकर्ता को न लाएं जिन्हें सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार की शिकायत हो, जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कोई प्रत्याशी ऐसे मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना के अंदर अपने साथ वोटों की गिनती कराने के लिए ले जाता है, तो जांच करने के बाद प्रत्याशी पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा । बता दें कि 2 मई 2021 से मतगणना का कार्य प्रारम्भ होकर कार्य की समाप्ति तक संचालित होना है। वर्तमान में जनपद में कोविड-19 के संक्रमण के प्रकरणों में अप्रत्याशित वृद्धि परिलक्षित हो रही है। जिला मजिस्ट्रेट ने कोविड-19 संक्रमितों की बढ़ती हुयी संख्या के दृष्टिगत समस्त चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों से अपेक्षा किया है कि मतगणना अभिकर्ता के रूप में ऐसे व्यक्ति का चयन कदापि न करें, जिनमें कोविड-19 संक्रमण के लक्षण यथा सर्दी, खाँसी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द आदि विद्यमान हों, अथवा उनके परिवार का कोई सदस्य कोविड-19 वायरस से संक्रमित हो। यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञानित होता है तो सम्बंधित प्रत्याशी के विरूद्ध महामारी अधिनियम-1697 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत कार्यवाही हेतु बाध्य होना होगा।

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