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रविवार, 30 मई 2021

अनलॉक यूपी में कुछ नए नियम कानून के साथ खुलेंगे बाजार

योगी सरकार प्रदेश में एक जून से कोरोना कर्फ्यू में आंशिक तौर पर ढील दे सकती है। कम संक्रमण वाले जिलों में सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक पाबंदी हटाई जा सकती है। बताया जा रहा है कि रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक और साप्ताहिक कर्फ्यू जारी रखा जाएगा। अधिक एक्टिव केस वाले जिलों में फिलहाल राहत देने का कोई विचार नहीं है। ऐसे पांच छह जिले हैं।  इन जिलों में इकाई अंकों में है नए कोरोना केस
हाथरस, कासगंज, श्रावस्ती, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर, हमीरपुर, कानपुर देहात, फतेहपुर, चित्रकूट, भदोही, संतकबीर नगर, कन्नौज, मैनपुरी, औरैय्या, पीलीभीत, बांदा, जालौन, चन्दौली तथा मिर्जापुर।
इन जिलों में दहाई अंकों में है नए केस-
महोबा, बलरामपुर, मऊ, फिरोजाबाद, बागपत, सिद्धार्थनगर, संभल, अमेठी, एटा, फर्रुखाबाद, बहराइच, बस्ती, रामपुर, गोण्डा, महाराजगंज, सीतापुर, हापुड़, शामली, ललितपुर, हरदोई, इटावा, बिजनौर, सुलतानपुर, उन्नाव, बदायूं, कुशीनगर, प्रतापगढ़, अमरोहा, अयोध्या, सोनभद्र, रायबरेली, आजमगढ़, बाराबंकी, दुवरिया, मथुरा, शाहजहांपुर, अलीगढ़, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, आगरा, झांसी, मुरादाबाद, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, मेरठ, प्रगायराज, कानपुर नगर तथा वाराणसी।   
उद्योग व दुकानों को राहत
शनिवार को टीम-9 की हुई बैठक में कोरोना कर्फ्यू पर प्रमुखता से चर्चा हुई, जिसमें एक जून से उद्योग, दुकान और बाजारों को राहत देने पर सहमति बनी है। बैठक में चर्चा के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों को अनलॉक की पूरी रूपरेखा तैयार करने को कहा गया है। प्राथमिकता के आधार पर छूट देते हुए इसका दायरा धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में कोरोना का प्रभाव तेजी से कम होने लगा है। रिकवरी रेट भी 97 प्रतिशत तक पहुंचने के बाद सरकार जनता को राहत देने के मूड में है।
रेस्टोरेंट खोले जाएंगे
राज्य सरकार अचानक ही सब अनलॉक नहीं करना चाहती है। कोरोना के सेकेंड स्ट्रेन के साथ ब्लैक फंगल इंफेक्शन को लेकर सतर्कता जरूरी है। इससे अलग-अलग फेज में गतिविधियों में छूट दी जाएगी। सरकार का मानना है कि कोरोना कफ्र्यू के कारण ही प्रदेश में संक्रमण को काफी हद तक नियंत्रित किया गया है। सरकार कपड़े की दुकान, वैवाहिक वस्तुओं की दुकान, निर्माण से जुड़ी सामग्री की दुकान, 50 प्रतिशत कर्मी क्षमता के साथ बड़ी दुकान या रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति देगी। 
इन पर रहेगी रोक
फिलहाल इन पर रोक बरकरार- कंटेनमेट जोन की सभी दुकान, शॉपिंग मॉल, फिल्म थिएटर, सैलून व सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रम पर अभी रोक रहेगी।

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