पंचायत चुनाव के बाद से लागू कोरोना कर्फ्यू में सरकार की ओर से ढील मिलने के बाद आजमगढ़ जिला प्रशासन ने भी दुकानों के खुलने और बंद होने का समय निर्धारित कर दिया है। सप्ताह में पांच दिन सुबह 11 बजे से शाम छह बजे तक दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। लेकिन रात के कर्फ्यू के साथ ही शनिवार और रविवार का कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार की ओर से आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया था उसमें मंगलवार से ढील दे दी गई। सोमवार को डीएम राजेश कुमार द्वारा जनपद में दुकानों के खुलने और बंद होने की नई गाइड लाइन जारी की गई। जिसमें उन्होंने सुबह 11 बजे से शाम छह बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। वहीं शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा।
मंडिया पूर्व की तरह पूर्वान्ह 11 बजे तक ही खुलेंगी। धार्मिक स्थलों के अंदर एक बार में पांच से अधिक श्रद्धालु नहीं रहेंगे। तीन पहिया वाहन आटो-रिक्शा व ई- रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्तियों के चलने की अनुमति होगी। चार पहिया वाहनों पर चालक सहित चार व्यक्तियों के चलने की अनुमति होगी।
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शादी समारोहों में गाइड लाइन का पालन करते हुए 25 व्यक्ति शामिल होंगे। वहीं अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में पूर्व से लागू व्यवस्था यथावत लागू रहेगी। यह आदेश जनपद की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लघंन महामारी अधिनियम-1897, उत्तर प्रदेश कोविड-19 विनियमावली-2020 तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 में दिए गए प्राविधानों के तहत दंडनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत भी दंडनीय अपराध होगा।

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