आजमगढ़: डीएम /जिला कार्यक्रम समंवयक नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन को देखते हुए मनरेगा योजना के अंतर्गत कंटेनमेंट क्षेत्र व हाटस्पॉट के बाहर सोमवार के बाद से महत्वपूर्ण प्रतिबंधों के अधीन गतिविधियों व कार्यों के संचालन कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। शारीरिक दूरी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मनरेगा के अलावा कृषि संबंधी कार्य, गांवों में हैंडपंप मरम्मत, कृषि विक्रय के सामान व मरम्मत, कृषि प्रसंस्करण की दुकानें, मत्स्य पालन, मछली पकड़ना, इलेक्ट्रानिक व इलेक्ट्रिक और मरम्मत से जुड़ीं दुकानें खुली रहेंगी। नगर क्षेत्र में वे उद्योग चल संचालित होंगे, जिनके अपने परिसर होंगे। लेकिन उसकी सूची उप श्रमायुक्त को देनी होगी। घरों में बनने वाले छोटे कारोबार चलेंगे। भू-जल संचयन स्ट्रक्चरों का निर्माण, तालाबों की सिल्ट सफाई, नहरों की सफाई, पौधरोपण के लिए मिट्टी कार्य,चरागाह विकास, नदियों का पुनरोद्धार, व्यक्तिगत व सामुदायिक भूमि सुधार, जलभराव से संबंधित क्षेत्रों में नालों का निर्माण व पुनरोद्धार आदि प्रकृति के कार्य चिह्नित किए जाएं। स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अन्य अनुमन्य कार्य जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना, शौचालय आदि प्रकृति के भी निर्माण कार्य लिए जाएं।
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